
राशन की हेराफेरी पर बड़ी कार्रवाई, तीन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज
उचित मूल्य दुकान में 6.18 लाख रुपये से अधिक के खाद्यान्न की हेराफेरी का मामला
कटनी। शासकीय उचित मूल्य दुकान से खाद्यान्न की हेराफेरी और गबन के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर श्री आशीष तिवारी के निर्देश के बाद ढीमरखेड़ा पुलिस थाना में तीन लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। मामला शासकीय उचित मूल्य दुकान देवरी-बिछिया से जुड़ा है, जहां जांच के दौरान करीब 6 लाख 18 हजार 586 रुपये मूल्य के खाद्यान्न के अपयोजन का मामला सामने आया।
कलेक्टर श्री तिवारी ने समय-सीमा बैठक में शासकीय राशन को खुर्द-बुर्द करने और कालाबाजारी करने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी वंदना जैन के आवेदन पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया।
तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
पुलिस ने शासकीय उचित मूल्य दुकान देवरी-बिछिया की पूर्व विक्रेता एवं अध्यक्ष अनामिका आजीविका महिला स्व-सहायता समूह की श्रीमती जयंती बाई बर्मन, पति इन्द्रकुमार बर्मन, निवासी देवरी-बिछिया, धर्मेन्द्र पटेल, पिता रमेश पटेल, निवासी पौड़ी कला तथा वर्तमान विक्रेता अभिलाष रंजन बर्मन, पिता नारायण बर्मन, निवासी देवरी-बिछिया के विरुद्ध मामला दर्ज किया है।
इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 316(5) तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एवं 7 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
एक दुकान के दो वितरण केंद्र मिले
जांच के दौरान ग्राम पंचायत दिवरी-बिछिया में देवरी, बिछिया और पिपरिया गांव शामिल पाए गए। पिपरिया गांव की देवरी स्थित दुकान से दूरी करीब 8 किलोमीटर होने के कारण वहां नवीन भवन से खाद्यान्न वितरण किया जाना पाया गया। वहीं ग्राम देवरी से भी खाद्यान्न वितरण होना सामने आया।
इस प्रकार एक ही शासकीय उचित मूल्य दुकान के दो वितरण केंद्र संचालित पाए गए। जांच के दौरान इस संबंध में विक्रेता द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।
पोर्टल और भौतिक स्टॉक में भारी अंतर
निरीक्षण के दौरान एईपीडीएस पोर्टल पर प्रदर्शित स्टॉक और मौके पर उपलब्ध भौतिक स्टॉक में अंतर पाया गया। जांच रिपोर्ट के अनुसार—
गेहूं: 9,998.08 किलोग्राम
चावल: 12,075.87 किलोग्राम
नमक: 631 किलोग्राम
शक्कर: 1 किलोग्राम
खाद्यान्न के अपयोजन का उल्लेख जांच रिपोर्ट में किया गया है।
6.18 लाख रुपये की राशि वसूली योग्य
जांच रिपोर्ट के अनुसार अपयोजित खाद्यान्न की बाजार दर के आधार पर 9,998.08 किलोग्राम गेहूं की कीमत 2,49,952 रुपये, चावल की कीमत 3,62,276 रुपये तथा 631 किलोग्राम नमक की कीमत 6,310 रुपये आंकी गई।
इस तरह कुल 6,18,586 रुपये की राशि वसूली योग्य पाई गई है। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
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EYEBREAKINGNEWS
Editor in chief
राजेश बागवान माली

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