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Home / प्रशासन / भूमि नामांतरण के बदले 8 हजार की रिश्वत मांगने का मामला, जावर के पटवारी के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति

भूमि नामांतरण के बदले 8 हजार की रिश्वत मांगने का मामला, जावर के पटवारी के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति

Oct 07, 2026  राजेश बागवान माली 159 views
भूमि नामांतरण के बदले 8 हजार की रिश्वत मांगने का मामला, जावर के पटवारी के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति

भूमि नामांतरण के बदले 8 हजार की रिश्वत मांगने का मामला, जावर के पटवारी के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति


लोकायुक्त शिकायत की जांच में रिश्वत की मांग की पुष्टि, FSL रिपोर्ट में पटवारी की आवाज भी प्रमाणित

सीहोर, 7 अक्टूबर 2026। भूमि नामांतरण के एवज में रिश्वत मांगने के मामले में सीहोर कलेक्टर श्री बालागुरु के. ने जावर तहसील में पदस्थ पटवारी धर्मेन्द्र सिंह राठौर के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान की है। मामला लोकायुक्त में दर्ज शिकायत और जांच के दौरान सामने आए साक्ष्यों से जुड़ा है।


10 हजार रुपये की मांग, सत्यापन में 8 हजार पर सहमति
जारी आदेश के अनुसार शिकायतकर्ता ने लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत की थी कि भूमि नामांतरण के लिए पटवारी धर्मेन्द्र सिंह राठौर द्वारा 10 हजार रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है।

शिकायत के सत्यापन के दौरान लोकायुक्त निरीक्षक मुकेश तिवारी ने शिकायतकर्ता को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर उपलब्ध कराया।

रिकॉर्डिंग में पटवारी द्वारा 8 हजार रुपये रिश्वत लेने पर सहमति व्यक्त किए जाने की बात सामने आई।

इसके बाद स्वतंत्र पंच साक्षियों की मौजूदगी में रिकॉर्डेड बातचीत का अवलोकन कर पंचनामा तैयार किया गया और आगे ट्रेप कार्रवाई की गई।


रिकॉर्डिंग जब्त कर भेजी गई FSL
जावर तहसील कार्यालय में पंचों की मौजूदगी में वॉयस रिकॉर्डर और मेमोरी कार्ड का जप्ती पंचनामा तैयार कर उन्हें सीलबंद किया गया।

इसके बाद आरोपी पटवारी का वॉइस सैंपल लेकर जांच के लिए FSL भोपाल भेजा गया।


जारी आदेश के मुताबिक FSL रिपोर्ट में रिकॉर्ड की गई आवाज को पटवारी धर्मेन्द्र सिंह राठौर की आवाज होना प्रमाणित किया गया।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में मामला
पटवारी धर्मेन्द्र सिंह राठौर, पटवारी हल्का नंबर 24, तहसील जावर, जिला सीहोर के विरुद्ध लोक सेवक के पद का दुरुपयोग करते हुए भूमि नामांतरण के लिए 8 हजार रुपये रिश्वत मांगने के आरोप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था।

कलेक्टर ने दी अभियोजन की मंजूरी
उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण के बाद कलेक्टर सीहोर श्री बालागुरु के. ने अभियोजन की कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार माना।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19(1)(बी) एवं (सी) के तहत आवश्यक स्वीकृति प्रदान करते हुए पटवारी धर्मेन्द्र सिंह राठौर के विरुद्ध न्यायालय में अभियोजन चलाने की अनुमति जारी कर दी गई है।

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Editor in chief

राजेश बागवान माली

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