
स्वामित्व योजना में शून्य प्रगति और अनुशासनहीनता पर एक्शन, 3 परिवीक्षाधीन पटवारी सेवा से बाहर
कलेक्टर ऋतुराज सिंह की सख्त कार्रवाई; नितिन विश्वकर्मा, अजय नागर और विशाल टईया की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त
देवास। स्वामित्व योजना जैसे शासन के प्राथमिकता वाले अभियान में लापरवाही और शासकीय आदेशों की अवहेलना अब भारी पड़ सकती है।
देवास कलेक्टर एवं नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी ऋतुराज सिंह ने शासकीय कार्यों में लापरवाही, अनुशासनहीनता और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना के मामले में तीन परिवीक्षाधीन पटवारियों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी हैं।
कलेक्टर के आदेश के अनुसार सोनकच्छ तहसील के हल्का घिचलाय में पदस्थ पटवारी नितिन विश्वकर्मा, देवास ग्रामीण तहसील के हल्का क्रमांक 103 में पदस्थ पटवारी अजय नागर और टोंकखुर्द तहसील में पदस्थ पटवारी विशाल टईया को एक माह का अग्रिम वेतन देकर सेवा से पृथक किया गया है।
स्वामित्व योजना में दर्ज हुई शून्य प्रगति
तीनों पटवारियों को फरवरी 2024 में तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर पटवारी पद पर नियुक्त किया गया था। परिवीक्षा अवधि के दौरान शासन की महत्वपूर्ण स्वामित्व योजना के तहत तैयार अधिकार अभिलेखों के निष्पादन और पंजीयन कार्य में इनकी प्रगति शून्य पाई गई।
जांच में शासकीय कार्यों में असहयोग और विरोध का रवैया अपनाने की बात भी सामने आई। इसके साथ ही पिछले छह माह के दौरान राजस्व वसूली का कार्य भी अत्यधिक असंतोषजनक पाया गया।
अधिकारियों के निर्देशों की भी अवहेलना
जांच और संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों के प्रतिवेदनों में सामने आया कि तीनों पटवारियों द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की लगातार अवहेलना की जा रही थी। वे अपने संबंधित हल्के में निवास नहीं कर रहे थे और समय पर शासकीय उपस्थिति भी दर्ज नहीं कराई जा रही थी।
प्रशासन ने इन कृत्यों को परिवीक्षाधीन शासकीय कर्मचारी के दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही और शासकीय सेवा आचरण के विपरीत माना।
नोटिस के जवाब भी नहीं मिले संतोषजनक
संबंधित एसडीएम द्वारा पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। हालांकि, उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब अधिकारियों को समाधानकारक नहीं मिले। इसके बाद संबंधित एसडीएम ने दंडात्मक कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन कलेक्टर को भेजा।
अभिलेखों और जवाबों के परीक्षण के बाद कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(4) तथा नियुक्ति आदेश में निर्धारित परिवीक्षा संबंधी शर्तों के तहत कार्रवाई की।
एक माह का अग्रिम वेतन देकर सेवा समाप्त
कलेक्टर ने तीनों परिवीक्षाधीन पटवारियों को एक माह का अग्रिम वेतन देकर उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के आदेश जारी किए हैं। कार्रवाई को शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं में लापरवाही और अनुशासनहीनता के प्रति प्रशासन की सख्ती के तौर पर देखा जा रहा है।
# कलेक्टर देवास
EYEBREAKINGNEWS
Editor in chief
राजेश बागवान माली
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