
भोपाल सीलिंग मामला: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, 62,500 प्रतिष्ठानों पर फैसले का इंतजार बढ़ा
भोपाल | 20 सितंबर 2026 |
रहवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर मामला, नगर निगम की कार्रवाई रिपोर्ट
कोर्ट में दाखिल
भोपाल के रहवासी क्षेत्रों में संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सीलिंग कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 15 सितंबर 2026 को प्रस्तावित सुनवाई टल गई।
संबंधित न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। मामले की अगली तारीख अभी तय नहीं हुई है।
इस मामले में भोपाल के करीब 62,500 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का रिकॉर्ड शामिल है।
नगर निगम की कार्रवाई और रहवासियों की आपत्तियों पर आगे न्यायालयीन सुनवाई होनी है।
क्या है पूरा मामला?
सुप्रीम कोर्ट के 5 अगस्त के आदेश के बाद भोपाल नगर निगम ने आवासीय क्षेत्रों में संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी।
रिपोर्टों के अनुसार:
करीब 62,500 प्रतिष्ठान सूचीबद्ध किए गए हैं।
8,084 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए गए।
190 प्रतिष्ठानों को बंद कराने की कार्रवाई की गई।
व्यापारियों के विरोध के बाद कार्रवाई रुक गई।
नगर निगम ने अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल की है।
रहवासियों और व्यापारियों के अलग-अलग पक्ष
रहवासी पक्ष ने नगर निगम की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कुछ प्रतिष्ठानों के दोबारा खुलने का दावा किया है।
वहीं, सीलिंग कार्रवाई से प्रभावित व्यापारी विरोध जता चुके हैं। मामले में आगे की कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद तय होगी।
आगे क्या होगा?
मामले की अगली सुनवाई की तारीख अभी उपलब्ध रिपोर्टों में निर्धारित नहीं बताई गई है।
अगली सुनवाई में नगर निगम की कार्रवाई रिपोर्ट और संबंधित पक्षों की आपत्तियों पर आगे विचार हो सकता है।
स्रोत: अमर उजाला,
EYEBREAKINGNEWS
Editor in chief
राजेश बागवान माली
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